ऊना में निजी विकास व अन्य निर्माण संबंधी कार्यों पर 16 सितम्बर तक रोक

ऊना : जिला में आपदा प्रभावित भवनों व सड़कों के पुनःनिर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए पहाडों की कटाई पर 16 सितम्बर तक रोक रहेगी। यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(डीडीएमए) के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 व 34 के तहत जारी किए हैं।

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उन्होंने कहा कि मानसून मौसम के दौरान अनियमित पहाड़ों की कटाई और अनियोजित निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के चलते जहां जमीनी परतें ढीली या कमजोर हो जाती हैं तो वहीं जान-माल के नुक्सान का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने इस संबंध में जिला के समस्त एसडीएम को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।