नाहन : सिरमौर जिले के पांवटा साहिब पुलिस प्रशासन में बड़ा कानूनी और प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित किए गए डीएसपी पांवटा मानवेंद्र ठाकुर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत कोर्ट ने उनके तबादला आदेशों पर स्थगन आदेश (Stay Order) जारी कर दिया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप के कारण, सरकार द्वारा पांवटा साहिब भेजे गए नए डीएसपी विजय रघुवंशी की ज्वाइनिंग पर फिलहाल ब्रेक लग गई है।
पुलिस विभाग के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर ने अपने तबादले के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका का मुख्य आधार ‘शॉर्ट स्टे’ रहा। सूत्रों ने बताया कि सरकार द्वारा डीएसपी ठाकुर का तबादला बार-बार समय अवधि से पहले ही किया गया था। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, सरकार ने पूर्व में डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर के चार बार तबादले किए थे, लेकिन हर बार उन्हें एक साल की अवधि पूरी होने से पहले ही अगले स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी ‘शॉर्ट स्टे’ के पैटर्न को आधार बनाकर डीएसपी ठाकुर ने हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी।

डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवम्बर को करेगा। कोर्ट के अंतिम फैसले तक, पांवटा साहिब के डीएसपी पद की स्थिति और नए डीएसपी विजय रघुवंशी की तैनाती अनिश्चित बनी रहेगी।
एसपी सिरमौर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर को कोर्ट से तबादला मामले में स्टे मिला है । इस स्टे ऑर्डर के बाद डीएसपी विजय रघुवंशी, जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला था, उनकी तैनाती पर ब्रेक लग गयी है। नेगी ने कहा कि तबादला मामले में कोर्ट का फैसले अनुसार आगामी कार्रवाई अम्ल में ले जाएगी।