नाहन : नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एवं अन्य निकोटीन उत्पाद बेचने वाले सभी दुकान मालिकों को लाइसेंस बनवाने होंगे।
नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों के प्रभावी अनुपालन और दुकानदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार अपना नया लाइसेंस बनवा सकते हैं या पुराना नवीनीकृत करवा सकते हैं।

लाइसेंस बनाने के लिए दुकानदारों को आधार कार्ड, जमाबंदी, किरायानामा (रेंट डीड) (यदि किराए की दुकान है) तथा दुकान से स्कूल की दूरी से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को नियमों की जानकारी देना और उन्हें समय रहते लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस जारी होने के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान भी शामिल है।
उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे समय पर अपना लाइसेंस संबंधी कार्य पूरे करें।