मंडी जिला में 15 जुलाई से विविध साहसिक गतिविधियों पर पाबंदी: मनोज कुमार

मंडी : उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, मंडी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मंडी जिला में 15 जुलाई से 15 सितम्बर, 2024 तक मानसून सीजन के दौरान पैराग्लाइडिंग/रिवर राफ्टिंग/वाटर स्पोर्ट्स और विविध साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में ऐसी साहसिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध और अनधिकृत साहसिक गतिविधियों के आयोजन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

Photo of author

पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।