नाहन : जिला सिरमौर में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए आज दिनांक 6 अगस्त 2025 को जिले के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों (स्कूलों) तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट सिरमौर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष प्रियांका वर्मा (आईएएस) द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत जारी किया गया है।

यह आदेश जिला सिरमौर के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों (स्कूलों) एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। हालांकि, बच्चों की छुट्टी रहेगी, लेकिन सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ को संस्थान में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित यह व्यवस्था पूर्व में जारी आदेश दिनांक 02 जुलाई 2025 के अनुसार पहले से ही प्रभाव में है, और उसे यथावत लागू माना जाएगा।
भारतीय मौसम विभाग (IMD), शिमला द्वारा 6 अगस्त 2025 के लिए जिला सिरमौर में “येलो अलर्ट” जारी किया गया है, जिसमें अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बारिश से भूस्खलन, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), पेड़ों के गिरने, सड़कों के बाधित होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे जन जीवन और खासकर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
प्रशासन ने बताया कि लगातार बारिश के कारण ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कें पहले से ही बाधित हैं और स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में बच्चों के स्कूल आना-जाना खतरनाक हो सकता है।
जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनहित व विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन जारी किया गया है।