सोलन: जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर के साथ-साथ कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ के न्यायालय परिसरों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों के विभिन्न मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सुलभ निपटारा करना है।

इन मामलों की होगी सुनवाई और समाधान
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस, धन वसूली, सड़क दुर्घटना क्लेम और श्रम विवाद जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्तों और सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का भी मौके पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं (प्री-लिटिगेशन), उनका भी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वाहन चालान के मामलों में लोग वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी अपना ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
लोक अदालत के लाभ और आवेदन प्रक्रिया
लोक अदालत के फायदों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से आम जनता के समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें मुकदमों पर कोई नया न्यायालय शुल्क नहीं लगता है, बल्कि पुराने मुकदमों का न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपसी सुलह होने के कारण किसी भी पक्ष को सजा नहीं होती है।
अपने लंबित या नए मामलों का निपटारा करवाने के इच्छुक व्यक्ति 14 मार्च 2026 से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, सोलन या जिले के किसी भी न्यायालय में एक सादे कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई मामला पहले से किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो संबंधित न्यायालय में भी सीधे आवेदन किया जा सकता है। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।