नाहन : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के बनकला-रखनी सड़क मार्ग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए उस सड़क को तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं, जिसे कुछ भू-स्वामियों ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भू-मालिक कम से कम 10 फुट चौड़ा रास्ता लोगों की आवाजाही के लिए खोलें।
यह आदेश ऋषि पाल अन्य बनाम लोक निर्माण विभाग केस की सुनवाई के दौरान आया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भू-स्वामी आदेशों की पालना नहीं करते, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

ज्ञात हो कि कुछ समय पहले भू-मालिकों ने यह सड़क बंद कर उस पर धान की बुआई कर दी थी, जबकि इससे पहले एसडीएम कोर्ट द्वारा सड़क खोलने के आदेश दिए जा चुके थे। बावजूद इसके, सड़क को फिर से बंद कर दिया गया था।
अब हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद क्षेत्र में खुशी और राहत का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने कोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक ऐतिहासिक निर्णय बताया।