संवाददाता

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चुनावा आयोग के दिशानिर्देश

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ऊना:   आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि चुनाव घोषित होने के 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी सम्पतियों या कार्यालयों पर लगे हुए पोस्टर, होर्डिंग्ज़, झंडे़, बैनर व दीवार लेखन को हटाना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने कहा कि चुनाव घोषित होने पर सार्वजनिक सम्पत्तियों और सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रेलवेज़, सरकारी बसों, बिजली के पोल व स्थानीय निकायों के भवनों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग्ज़, बैनर झंडों के रूप में लगे सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्थानीय कानून और अदालतों के निर्देशों के अधीन या निजी सम्पत्तियों पर लगे सभी अनाधिकृत विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी, उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति जो चुनाव से जुड़ा है,  द्वारा सरकारी वाहन का प्रयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान समाचार पत्र और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत और राजनीतिक समाचारों की कवरेज व सत्ता में पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किए जाने वाले प्रचार के लिए प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया परहेज करें। सरकारी खजाने की कीमत पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले कोई भी विज्ञापन इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर किसी भी मंत्री या राजनैतिक पार्टी की फोटो हटाना अनिवार्य होगा।

चुनाव के दौरान नशीले पदार्थों पर काबू पाने के लिए उड़न दस्ते व वीडियो टीमें क्रियाशील रहेंगी ताकि नशीली वस्तुओं पर लगाम लगाई जा सके। चुनाव के दौरान जिला में कंट्रोल रूम सप्ताह के चौबीस घंटे क्रियाशील रहेगा और पर्याप्त स्टाफ तैनात होगा। चुनाव से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 या वेबसाईट के माध्यम से की जा सकती है। चुनाव घोषित होते ही आधिकारिक वेबसाइटें और सोशल मीडिया सहित सभी आईटी एप्लिकेशन क्रियाशील रहेंगी। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर के माध्यम से मतदाताओं, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों को ईवीएम या वीवीपैट के उपयोग सहित चुनाव प्रणाली के बारे में जागरूक किया जाएगा। आम जनता और अन्य हितधारकों को चुनाव संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए शैक्षणिक संस्थान सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।