मंडी : जिला दंडाधिकारी, मंडी अपूर्व देवगन ने कोटली बाजार में अधिक भीड़ भाड़ और सड़क मार्ग अधिक तंग होने के कारण एसडीएम ऑफिस कोटली से मेन चौक कोटली तथा मैन चौक कोटली से एसबीआई कोटली तक ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना जारी की है। यह प्रारूप अधिसूचना उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी की हैं जो कि तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।
उन्होंने बताया कि यदि इस प्रारूप अधिसूचना के संदर्भ में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह प्रारूप अधिसूचना के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में इस बारे अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।