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एससी एसटी निगम कर्मियों को भी मिलेगा ऐरियर

शिमला: प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के तर्ज पर एरियर देने का निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों की कुल देय राशि 70 हजार रुपये बनती है, उन्हें एकमुश्त राशि तथा इससे ऊपर बकाया राशि वाले वालों को 10 प्रतिशत भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी ने आज यहां बोर्ड के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निगम द्वारा वितरित किए गए ऋणों की वसूली बढ़ाने के लिए वर्ष 2011-12 में ठोस प्रयास किए जाएंगे, ताकि निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित 4400 अनुसूचित जाति तथा 350 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने निगम के अधिकारियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी पग उठाने के निर्देश दिए।

श्रीमती सरवीण चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का तीव्र उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है। अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत आबंटित की जा रही कुल योजना की राशि को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 से 25 प्रतिशत किया गया है। अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में आबंटित की गई 231 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में इस वर्ष 816 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि निगम की गत दिवस निदेशक मंडल की बैठक ने प्राधिकृत पूंजी को 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। निदेशक मंडल ने स्वरोजगार योजना-द्वितीय के अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 36 हजार रुपये को राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 55 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है।

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