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कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए टोल-फ्री  15100  नंबर शुरू

free phone help

मंडी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से टोल-फ्री नम्बर 15100 शुरू किया है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है जो कानूनी जानकारी, सहायता या मार्गदर्शन महसूस करते हैं। इस नम्बर पर कॉल करके जो किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं, घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कायस्थ ने बताया कि टोल-फ्री नम्बर डायल कर समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोग कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी। उन्होंने बताया  कि टोल-फ्री नंबर पर मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी टोल-फ्री नम्बर पर 24 घंटे  उपलब्ध है और भारत के किसी भी हिस्से से फोन करके सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय पहुंचाना है।