मंडी: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के पंजीकरण में मंडी जिला प्रदेश भर में अव्वल है। बीते साढ़े चार सालों में मंडी जिले में 59628 कामगारों का पंजीकरण किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मंडी जिला कामगारों के पंजीकरण में प्रदेश में अग्रणी है। जिले में कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जनवरी 2018 से पहले 19273 कामगार पंजीकृत थे। पिछले साढ़े चार साल में जिले में 59628 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। इस तरह जिले में अब तक कुल 78901 श्रमिकों-कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें मनरेगा के 52216 और अन्य विविध कार्यों के 26685 श्रमिकों का पंजीकरण करके सुलभ रोजगार मुहैया कराया गया है, साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में भी लाया गया है।
बता दें, प्रदेश की जय राम सरकार कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए पात्र पंजीकृत कामगारों को अनेक कल्याणकारी स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए खास ध्यान दे रही है। मातृत्व-पितृत्व प्रसुविधा स्कीम, विधवा पेंशन योजना, बेटी जन्म उपहार योजना, विकलांगता पेंशन, पेंशन सुविधा, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता जैसी तमाम स्कीमों के दायरे में लाकर श्रमिकों के जीवन को खुशहाल बनाने में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
मंडी जिले की श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने बताया कि बीते जून महीने से जिले के सभी बीडीओ कार्यालयों के जरिए पात्र श्रमिकों के चयन, पंजीकरण व नामांकन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए तेज रफ्तार से व्यापक मुहिम चलाई गई है। अब तक जिले की 473 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से जरूरतमंद व कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी स्कीमों को लेकर जागरूकता के लिए गतिविधियां चलाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि कामगार को फॉर्म-27 पंजीकरण के लिए और फार्म-28 नामांकन के लिए भरना होता है। इन फार्मों के साथ नियोजक-नियोक्ता से पिछले 12 महीने में 90 दिन तक उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रमाण-पत्र सहित अपेक्षित दस्तावेज श्रम अधिकारी मंडी कार्यालय में जमा कराने होते हैं। कामगार किसी भी कार्यदिवस पर फॉर्म जिला श्रम अधिकारी मंडी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। कामगार की उम्र 18 से 60 के बीच होनी चाहिए।
भावना शर्मा कहती हैं कि जिले में खंड विकास अधिकारी कार्यालय या पंचायत में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवक के जरिए मनरेगा व अन्य कार्य में शामिल कामगारों को सरकार की स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पात्र कामगार बीडीओ कार्यालय व पंचायत में फार्म-27 व 28 को भरकर श्रम अधिकारी, मंडी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ये फार्म श्रम अधिकारी, मंडी कार्यालय, बीडीओ कार्यालय व पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध रहते हैं। इनके साथ मनरेगा जॉब कार्ड की छायाप्रति, आयु का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते के प्रथम-पृष्ठ की छायाप्रति इत्यादि शामिल रहते हैं, जिसमें बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए।
अब राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए पात्र कामगारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। आवश्यक सूचना एवं सभी अपेक्षित फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कामगार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट बीओसीडब्ल्यू डॉट एचपी डॉट एनआईसी डॉट आइएन पर पात्र कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्रम अधिकारी मंडी के कार्यालय दूरभाष नम्बर 01905-235542 व 235628 पर किसी भी कार्य दिवस में कामगार के पंजीकरण व सरकार की विविध स्कीमों की जानकारी ली जा सकती है।