कार्यकारी अभियंताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सीएम ने दी कार्रवाई की स्वीकृति

Photo of author

By रविंद्र सिंह

भिवानी :  भिवानी में एलडब्ल्यूएस सर्कल के आऊटलेट आरडी 150-आर अटेला डिस्ट्रीब्यूट्री के जलमार्ग (वाटर कोर्स) की मरम्मत कराने में हुई धांधली में एएसडीई आरएस वर्मा, जेके गिरिधर कार्यकारी अभियंता (सेवानिवृत), वीके सिंगलाएसडीओ (सेवानिवृत) को सीएसआर वोल्युम-॥ के नियम 2.2 (बी) के तहत कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री हुड्डा ने चार्ज सीट करने के सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन अधिकारियों की गलत योजना से राजकोष को 7,49,931 रुपये का नुकसान हुआ है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस डिस्ट्रीब्यूट्री की मरम्मत की लागत 7,49,931 रुपये बढ़ाकर वर्ष 2007 में इसकी मरम्मत की थी और यह वर्ष 2008 में क्षतिग्रस्त हो गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले को जांच के लिए एसई सतर्कता रोहतक को भेजा गया था, जिसने सूचित किया है कि वर्ष 2007 के दौरान क्षतिग्रस्त पैच की मरम्मत के लिए गलत योजना के कारण 7,49,931 रुपये की राशि खर्च हुई। उन्होंने बताया कि भिवानी में 26 जनवरी 2009 को सिंचाई मंत्री द्वारा 9 इंच की मोटी दीवार बनाकर जल मार्गों का पुनर्वास करने सम्बन्धी दिये गए निर्देशों के दृष्टिïगत खर्च की गई राशि बेकार हो गई और जैसा कि रिपेयर कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी एसडीओ, कार्यकारी अभियन्ता और कनिष्ठï अभियन्ता के कारण राजकोष को नुकसान हुआ है।