कालाअंब में गांजा बरामदगी का मामला, आरोपी को 3 साल की जेल और जुर्माना

नाहन : विशेष न्यायाधीश-1, जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज गांजा तस्करी मामले में आरोपी कमल कुमार को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹15,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरील ने अदालत को बताया कि यह मामला 13 सितंबर 2021 का है, जब पुलिस टीम त्रिलोकपुर रोड काला अंब में गश्त पर थी। रात करीब 9:45 बजे, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब पहुंचने पर एसएचओ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि एमएमजी फैक्ट्री के पास एक ढाबा चलाने वाला व्यक्ति गांजा की खरीद-फरोख्त में संलिप्त है।

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सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ढाबे पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान ढाबे के भीतर लोहे के गेट के पास रखे डस्टबिन के पास से एक प्लास्टिक की बोरी बरामद हुई। उस बोरी में भूरे रंग के सेलोटेप में लिपटी पीली पॉलीथिन के अंदर पत्तीनुमा पदार्थ (गांजा) पाया गया। बाद में तस्करी के इस माल को तौला गया, जिसका वजन 1.963 किलोग्राम पाया गया।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कुल 13 गवाहों के बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। कमल पुत्र हीरा लाल, निवासी ग्राम गायली, पोस्ट कमाल बाजार, थाना तोरबाखान, जिला अच्छाम (नेपाल), जो वर्तमान में ग्राम हमीदपुर, तहसील नारायणगढ़, हरियाणा में रह रहा था, को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सभी साक्ष्य, गवाहों के बयान और जब्त माल के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस के अंतर्गत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।