रिकांगपिओ: प्रदेश सहित जिले में बढ़ते कोविड मामले पर गंग्युल वेली के ग्राम पंचायत ज्ञाबुंग ने भी अपने स्तर पर कोविड नियमों को सख्ती से पालन करने की तैयारी की है। पंचायत प्रधान ज्ञाबुंग ज्ञान सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत के वार्ड सदस्य अपने-अपने वार्डो मे बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना प्रधान या सचिव ग्राम पंचायत को देनी होगी। इसी तरह ग्रामीणों व काम कर रहे मजदूरों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
पंचायत ने कोविड महामारी अधिनियम 2020 के तहत ग्राम पंचायत ज्ञाबुंग मे सर्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने व इसके उलंघन पर प्रथम बार 200 रूपए व दूसरी बार भी मास्क नहीं पहनने पर 500 रूपये जुर्माना होगा। सामाजिक दूरी और बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक व सामाजिक समारोह करने पर क़ानूनी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति गावों मे प्रवेश करता है तो इसकी सूचना तुरंत ग्राम पंचायत को देना अनिवार्य होगा। जिससे जल्द बाहरी व्यक्ति का पंजीकरण किया जा सके।
जिला दंडाधिकारी और सरकार द्वारा जारी सभी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अति आवश्यक है। प्रधान ने कहा कि मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी ही इस महामारी से बचने का सबसे कारगर उपाय है। आप स्वयं और दूसरों को भी इस महामारी से बचने में सहयोग करें।