रिकांगपिओ: जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुछ ओर बंदिशें लगाई है। जिला दंडाधिकारी किन्नौर हेमराज बैरवा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिले में अब सभी प्रकार की दुकानें व व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। यह आदेश 3 मई से लागू हो जायेगे। दवाओं, केमिस्ट व क्लीनिक के खुलने पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी और ये पूर्व समय अनुसार ही खुले रहगें।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में शादी विवाह के आयोजन में केवल 20 ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसके लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। धाम व सामाजिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक ,सांस्कृतिक व खेल आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी जिला वासियों से आग्रह किया है कि वे कोविड दिशानिर्देशों का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचे। यदि आवश्यक हो तभी बाजार जाएं। घर से बाहर निकलते समय सही प्रकार से मास्क पहने, बार-बार साबुन से हाथ साफ करते रहे तथा दो गज की दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाये।
उन्होंने सभी पंचायत प्रधानों व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन अपनी-अपनी पंचायतों में सुनिश्चित बनाए। उन्होंने जिला वासियों से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि जिले में कोरोना संक्रमण रोका जा सके।