नाहन: अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर मनेश कुमार ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार से प्राप्त नवीनतम निर्देशों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत योजना के सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खातों (जिसमें किसान सम्मान निधि की राशि जमा होती है) की e-KYC (पहचान व पते की सत्यता) करवानी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी लाभार्थियों को 15 जुलाई, 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। e-KYC न करवाने की स्थिति में उक्त सम्मान निधि की अगली यानी 12 वीं किस्त लाभार्थियों के खातों में सरकार द्वारा जमा नहीं करवाई जायेगी तथा ऐसे किसान इस सम्मान निधि पाने से वंचित रह जायेंगे।
उन्होंने जिला के सभी लाभार्थियों का आहवान किया कि सभी किसान बैंक या लोक मित्र केंद्रों अथवा तहसील कार्यालयों के माध्यम से अपने-अपने बैंक खातों की e-KYC अवश्य करवाएं जिससे वह 12वीं किस्त से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत योजना के सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खातों (जिसमें किसान सम्मान निधि की राशि जमा होती है) की e-KYC (पहचान व पते की सत्यता) करवानी अनिवार्य है।