खाद्य वस्तुओं की संशोधित दरों की अधिसूचना जारी

धर्मशाला: जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा, आरएस गुप्ता द्वारा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूल्यन आदेश 1977 की धारा-3 के अन्तर्गत कांगड़ा जिला में होटल-ढाबों एवं दुकानों पर बिकने वाली खाद्य वस्तुओं की संशोधित अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित अधिसूचना के अनुसार जिला में मीट की दुकानों पर अब मीट बकरा/मेढा 150 रूपये प्रति किलोग्राम बिकेगा जबकि मुर्गा ब्राईलर ड्रैस्ड 120 रूपये, मुर्गा ब्राईलर जीवित 100 रूपये तथा तली हुई मछली की दर 160 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है तथा मछली (कच्ची)-ग्रेड-1 व ग्रेड-2 की दरें मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी जिस पर बिक्रेता को सात प्रतिशत लाभांश प्राप्त होगा।

इसी प्रकार जिला के सभी होटल/ढाबों पर परोसे जाने वाले भोजन की खुराक 30 रूपये निर्धारित की गई है पूरी खुराक में दाल, सब्जी एवं चावल अथवा पांच चपाती शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त स्पैशल सब्जी आलू, मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोभी, पालक, आलु-बैंगन-भरथा एवं भिंडी की 20 रूपये प्रति प्लेट, मटर पनीर एवं पालक पनीर की प्लेट 30 रूपये, मीट पका हुआ 5 पीस सहित 40 रूपये प्रति प्लेट तथा मुर्गा पका हुआ पांच पीस सहित 35 रूपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है।

होटल/ढाबों पर दाल फ्राईड 18 रूपये प्रति प्लेट, तवा चपाती 3 रूपये एवं तन्दुरी चपाती चार रूपये, भरा हुआ परौंठा आचार सहित 8 रूपये और दो पुरी चने सहित प्रति प्लेट 15 रूपये निर्धारित की गई है। अधिसूचना में हलवाईयों/ग्वालों द्वारा बेचे जाने वाले कच्चे दूध की दर 24 रूपये प्रति लीटर तथा खुली दहीं 30 रूपये तथा पनीर खुला हलवाईयों/गवालों द्वारा निर्मित 150 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकेगा। जबकि अन्य राज्य से आने वाले खुले पनीर की दर 120 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार पैकेट में बिकने वाले दूध, दहीं एवं शीतल पेय पदार्थ की दरें पैकेट/बोतलों पर अंकित मूल्य पर शीतन सहित बिकेगी।

जिला दण्डाधिकारी ने जिला में सभी होटल, ढाबों, परचून दुकानदार एवं मछली बिक्रेताओं को निर्देश जारी किये हैं कि वह अपने व्यापारिक परिसरों/दुकानों के बाहर उचित स्थान पर उपभोक्तओं एवं जन साधारण की जानकारी के लिए मूल्य सूची स्पष्ट रूप से हिन्दी एवं देवनागरी भाषा में लिख कर हस्ताक्षर सहित प्रदर्शित करें तथा ग्राहक के मांगने पर दुकानदार को कैशमैमो देना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने पर दोषी व्यापारी/दुकानदार के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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