चंबा: लोक निर्माण विभाग द्वारा सिहुंता- जोलना-कोटला सड़क मार्ग पर इंटरलॉक टाइलों के कार्य को शुरू करने के दृष्टिगत इस सड़क को 3 मई तक सुबह 11 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक बंद रखा जाएगा।
उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह 11 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक वाहनों को छोटे-छोटे अंतराल में रोका जाएगा। आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि आपात स्थिति में वाहनों की आवाजाही के लिए इस कार्य को रोक कर वाहनों के गुजरने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।