नाहन: जिला सिरमौर के सभी पात्र व्यक्ति भारत सरकार की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ई श्रम कार्ड अवश्य बनवाएं। यह अपील सहायक आयुक्त डॉ प्रियंका चंद्रा ने आज श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से आयोजित बैठक के दौरान जिला वासियों से की।
उन्होंने बताया कि कोई भी कामगार, जो घर पर, आंगनवाड़ी वर्कर, मनरेगा, आशा वर्कर, मछली पालक, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, टैक्सी चालक, ऑटो रिक्शा चालक, बस ट्रक चालक व परिचालक, प्लंबर, कूड़ा कचरा उठाने वाले श्रमिक, बोझ उठाने वाले श्रमिक, खेतिहर किसान और इसी तरह किसी भी अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना के तहत योग्य है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करने के लिए श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
इस पोर्टल के तहत देश व प्रदेश के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिसके तहत सरकार श्रमिकों के लिए आगामी समय में बड़े स्तर पर योजनाएं बनाएगी और जो लोग श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएंगे , वह लोग आगामी समय में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
डॉ. प्रियंका चंद्रा ने बताया जो भी श्रमिक, जिन्होंने अपना ई पंजीकरण श्रम पोर्टल पर करवाया है, उन्हें श्रमिक कार्ड दिया जाएगा तथा इस कार्ड के बन जाने पर श्रमिक को दो लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा।
अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाएगी वह श्रम कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
सहायक आयुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को श्रम कार्ड योजना में पंजीकरण कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने व विभाग के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का जल्द से जल्द श्रम कार्ड बनवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत विभाग को आगामी दो जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सभा बैठक में अधिक से अधिक लोगों को ई श्रम के तहत पंजीकृत करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में श्रम विभाग अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु केवल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, व सेविंग बैंक अकाउंट नंबर का होना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ न लेते हो, वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त पात्र व्यक्ति e-shram.gov.in पर स्वयं लॉगइन कर सकता है अथवा नजदीकी लोक मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर में जाकर मुफ्त में अपना पंजीकरण करवा कर श्रम कार्ड प्राप्त कर सकता है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती रहे।