नाहन : उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में आगामी 19 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मेले के दौरान कानून-व्यवस्था और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेला अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र तथा संपूर्ण मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र (Firearms), विस्फोटक सामग्री और किसी भी प्रकार के धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मेले में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं।

श्रद्धालुओं की आस्था और जन आक्रोश को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने त्रिलोकपुर मेला क्षेत्र में मांस व मछली विक्रय की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कालाआंब से त्रिलोकपुर सड़क मार्ग पर स्थित विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर पर्दे में ही बिक्री की अनुमति होगी। बाहरी प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
आदेशों के अनुसार, सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से मंदिर परिसर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी प्रियंका वर्मा ने कहा कि मेले में विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।