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नाहन उपमण्डल में धारा 144 लागू

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नाहन: उपमण्डलाधिकारी (ना)नाहन श्री देवेन्द्र सिंह कवंर ने बताया कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संबंध में आने वाले फैसले के दृष्टिगत 28 सितम्बर से एक सप्ताह के लिए नाहन उपमण्डल में धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत प्रदर्शन, जलूस, साम्प्रदायिक नारेबाजी व आग्नेयशस्त्रों को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।