नाहन: ज़िला दण्डाधिकारी सिरमौर श्रीमती मीरा मोहन्ती आदेश जारी किया है कि पांवटा में अगले आदेशों तक धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि पांवटा में बुधवार को होला मोहल्ला के दौरान दो गुटों के नवयुवकों के बीच झड़पों के बाद हुए दंगों के मद्देनजर सरकारी तथा निजी संपति को नुक्सान से बचाने के लिए यह कदम उठाया है।
श्रीमती मोहन्ती ने बताया कि इस प्रकार के दंगों को रोकने तथा सरकारी एवं निजी संपति को नुक्सान से बचाने के लिए लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने, सार्वजनिक गलियों तथा स्थानों पर एकत्रित होने पर भी पाबन्दी लगा दी गई है। इसी प्रकार एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के खड़े होने पर भी प्रतिबन्ध है।