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पांवटा में विस्फोटक सामग्री तथा आग्नेय अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध

नाहन: ज़िला दण्डाधिकारी श्री जीके श्रीवास्तव ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए पांवटा साहिब में आयोजित किए जाने वाले होला मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 25 फरवरी से 6 मार्च, 2010 तक नगर परिषद के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री तथा आग्नेय अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।