बद्दी पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति: जमानत पर आकर फिर नशा बेचने वाले चिमा भेजा जेल

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By पंकज जयसवाल

सोलन : नशे के अवैध कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए बद्दी पुलिस ने PIT–NDPS अधिनियम के तहत एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल पुलिस ने सर्वजीत उर्फ चिमा पुत्र खुशी राम, निवासी गांव किशनपुरा, डाकघर लोदीमाजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन को हिरासत में लेकर सख्त कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त सर्वजीत उर्फ चिमा लंबे समय से चिट्टा (हेरोइन) के अवैध कारोबार में सक्रिय रहा है। उसके विरुद्ध अब तक कुल पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से चार मामले NDPS अधिनियम के अंतर्गत हैं। इन मामलों में आरोपी के कब्जे से पहले भी हेरोइन की बरामदगी हो चुकी है। हाल ही में जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी ने नशे के धंधे से दूरी नहीं बनाई और उसकी संलिप्तता फिर से सामने आई।

अभियुक्त की लगातार आपराधिक गतिविधियों, समाज में नशे के बढ़ते खतरे और सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए बद्दी पुलिस ने मामला पुलिस मुख्यालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ PIT–NDPS अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशा तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे तत्वों पर आगे भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।