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भवन व सन्निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन से होंगे कामगार लाभान्वित: शर्मा

नाहन: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 से 60 वर्ष की आयु के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

यह जानकारी देते हुए ज़िला श्रम अधिकारी श्री पीडी शर्मा ने बताया कि जो कामगार भवन एवं निर्माण कार्य से संबंधित है तथा जिन्होंने नियुक्ताओं के पास बतौर भवन एवं निर्माण कार्यो में वर्ष में 90 दिनों तक कार्य किया हो और बतौर भवन एवं निर्माण कार्य कामगार की शर्तों को जो भवन एवं सन्निर्माण कार्य कामगार(नियोजन विनियम एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 में परिभाषित हैं में आता हो तो वह कामगार बतौर लाभार्थी उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण करवा सकता है।

उन्होंने बताया कि इस बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य कामगारों के हितों की सुरक्षा करना है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कामगारों को ज़िला श्रम अधिकारी पास अपना पंजीकरण करवाना होगा तभी बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कामगारों को पेंशन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद एवं निर्माण हेतू अग्रिम, अपंगता पेंशन, औज़ार खरीदने हेतू ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा के लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतू वित्तीय सहायता, शादी हेतू वित्तीय सहायता, पारिवारिक पेंशन तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आदि लाभ दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए ज़िला में ज़िला श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक तथा शिमला से बोर्ड के सचिव से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कामगारों से अपील की है कि वह अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के लिए गठित किए गए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।