मंडी : विशेष न्यायाधीश जिला मण्डी की अदालत ने नाबालिग के साथ छेडख़ानी के मामले पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत मुजरिम निवासी करसोग को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि पीड़िता के पिता और भाई ने पीड़िता के साथ करसोग थाना में पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि 14 अगस्त 2022 को पीड़िता (13 वर्षीय) राशन लेने के लिए गई थी। इसी दौरान पीड़िता ने अपने पिता को फोन से सूचित किया कि जब वह राशन लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में आरोपी ने एकांत जगह पर पीड़िता के साथ छेड़खानी की और इसके बाद वह वहां से भाग गया। करसोग थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके तहकीकात पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था।
अभियोग के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए थे।
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) की अदालत ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमशः 1 साल और 3 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।