मंडी: कानूनी सहायता का उद्देश्य निर्धारण और असहायों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना तथा उन्हें शीघ्र एवं न्याय दिलाना है। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी असलम बेग ने दी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मामलों की संख्या में अत्याधिक बढ़ोतरी होने के कारण कोई गरीब व असहाय कानूनी सहायता से वंचित न रह जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों एवं अध्यक्ष, उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं।
उन्होंने बताया कि जिला मंडी में यदि किसी व्यक्ति को काूननी सहायता अथवा सलाह की जरूरत होती है तो वह कानूनी हेल्पलाइन नंबर पर प्रातः10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के लिए जरूरतमंद लोग सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के हेल्पलाइन नंबर 01905-235428 जबकि उपमंडल स्तर पर कार्यरत अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवा समिति सदर मंडी में 01905-224048, सरकाघाट में 01905-230101, सुंदरनगर में 01907-267469, करसोग में 01907-222173, जोगेन्द्र नगर में 01908-222373, गोहर में 01907-250733 तथा थुनाग में 01907-250733 पर सम्पर्क कर सकते हैं।