मंडी : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला नियंत्रक कार्यालय मंडी के सम्मेलन कक्ष में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन कुमार ने बताया कि इस वर्ष विश्व उपभोक्ता का विषय फेयर एंड रिस्पांसिबल एआई फॉर कंज्यूमर रखा गया है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्राप्त है, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करना चाहे तो वह अपना पूरा पता, घटना का विवरण, क्रय किए गए वाउचार इत्यादि अपनी शिकायत के साथ संलग्न करें। इसके अलावा उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डिजिटल भुगतान करते समय धोखाधड़ी से बचने के लिए अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें तथा एक अंतराल के बाद अपना पासवर्ड बदलते रहें। बिना सोचे-समझे निवेश न करें, किसी अनजान ई-मेल या लिंक को न खोलें। किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर तत्काल बैंक या पुलिस को सूचित करें।
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन कुमार ने बताया कि जब भी गैंस सिलैडर प्राप्त करें तो उसका वजन व वैद्यता तिथि की जांच जरूर करें।
उन्होंने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वह इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि लोग सामान की खरीददारी करते समय जागरूक रहें।
इस उपभोक्ता सेमिनार में 100 से अधिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया।