मंडी : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 को मध्यनजर रखते हुए जिला मंडी की सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा तब तक मतदान नहीं कर किया जा सकता है भले उसके पास मतदाता पहचान पत्र क्यों न हो।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए छूटे हुए मतदाता अपने मतदान केंद्र के बूथ लेबल अधिकारी के कार्यालय में जा कर एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार संख्या आयु और निवास के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ लेकर अपना और अपने परिवार के सदस्य जो 01 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं का नाम मतदाता सूची में 4 मई 2024 तक दर्ज करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत मतदाता भी अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि अवश्य करें। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वेबसाइट सीईओहिमाचल डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी कर सकता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल VSP/Voter helpline App पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है जिसमे ऑनलाइन फार्म नाम दर्ज करने हेतु भरे जा सकते हैं।
उन्होंने आम जनता से अपील की है कि आगामी लोक सभा निर्वाचन-2024 को मध्यनजर रखते हुए. सभी इस अंतिम सु-अवसर का अवश्य लाभ उठायें और उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।