मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 28 नवम्बर तक करें आवेदन

सोलन : भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के लिए निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां प्रारूप प्रकाशन के उपरांत आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी गई हैं। यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।

उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियां प्रत्येक मतदान केन्द्र, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (उपमण्डलाधिकारी) तथा सहायक पंजीकरण अधिकारी (तहसीलदार व नायब तहसीलदार) के कार्यालय में 28 नवम्बर, 2024 तक उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां प्रदेश के निर्वाचन विभाग के वेबसाइट http://ceohimachal.nic.in  पर भी उपलब्ध है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि ज़िला सोलन में वर्तमान में 4,23,278 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2,16,541 पुरुष व 2,06,731 महिला तथा 06 अन्य मतदाता हैं। ज़िला में सबसे अधिक 97,139 मतदाता 50-अर्की में तथा सबसे कम 69,729 मतदाता 54-कसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में हैं।

manmohan sharma dc solan

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की अवधि में  प्रथम जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे पात्र युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं जिनका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक, सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों, सम्बन्धित बूथ स्तर अधिकारियों या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक पंजीकरण अधिकारी के पास प्रारुप 06 में अपना आवेदन 28 नवम्बर, 2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 09 व 10 नवम्बर तथा 23 व 24 नवम्बर, 2024 को मतदान केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेटों के साथ विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। इन विशेष अभियान दिवसों पर अभिहित अधिकारी व बूथ स्तर अधिकारी कार्यालय समय में सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा पात्र नागरिकों से दावे तथा आक्षेप प्राप्त करेंगे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रारुप 07 पर तथा मतदाता सूची की प्रविष्टियों में शुद्धि, स्थानांतरण, दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करने व नया मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए प्रारुप-6 में भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अपना आवेदन  NVSP.in तथा वोटर हेल्पलाईन के माध्यम से भी भेज सकते है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त पात्र नागरिकों से आग्रह किया कि 28 नवम्बर, 2024 तक मतदाता सूची की जांच कर लें तथा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने, नया मतदाता पहचना पत्र बनवाने, अपात्र मतदाता का नाम हटवाने आदि के लिए आवेदन करें ताकि शतप्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार हो सकें।

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