देहरा गोपीपुर: लोकपाल (मनरेगा), श्री ओपी शर्मा ने कहा है कि मनरेगा से संबंधित शिकायतों को कांगड़ा जिला का कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर लोकपाल (मनरेगा) कार्यालय, जोकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परिसर में स्थित है, में भेज सकते हैं, परन्तु शिकायत तथ्य पर आधारित होनी चाहिए ताकि शिकायत का निपटारा समयवद्ध किया जा सके।
श्री शर्मा ने कहा कि शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर पूर्ण पते सहित होना अनिवार्य है और लोकपाल कार्यालय में प्राप्त मनरेगा से संबंधित शिकायतों का तुरन्त संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि शिकायत-पत्र के साथ तथ्य सहित दस्तावेज इत्यादि अवश्य संलग्न किए जाएं ताकि मनरेगा की अनिमितताओं की जांच में कोई कठिनाई न हो।
लोकपाल ने कहा कि शिकायत किसी भी इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भी उनके कार्यालय में स्वीकार की जाएगी, परन्तु शिकायत के प्रिंटआउट पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शिकायत सही न पाए जाने पर उसे रद्ध किया जाएगा और शिकायतकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यावाही की जा सकती है ताकि दूसरे पक्ष को भी न्याय मिल सके।