राजगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर द्वार पर पहुंचाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गम्भीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज़ो को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सहारा योजना। इस योजना के अन्तर्गत कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस के कारण बैड रीडन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, थैलेसीमिया, हिमोफिलिया, रीनल फैलियर व स्थायी अपंगता से पीड़ितों को शामिल किया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों को बीमारी के इलाज के लिए सरकार द्वारा 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रतिमाह प्रदान की जा रही है।
सिरमौर जिला के नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर चार में रहने वाली नीरू शर्मा ने बताया कि वह भी 2010 से कैंसर की मरीज़ थीं। पीजीआई चंडीगढ़ से उन्होंने अपना इलाज करवाया और दूसरा आपरेशन 2013 में करवाया था। उन्होेंने बताया कि वह तब से ही अपनी इस बीमारी से लड़ रहीं हैं और हर महीने उनकी 11000 रूपए की दवाईयां आती हैं, जो उन्हें खानी ही पड़ती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 3000 रूपए की सहायता राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें अपनी दवाईयां, फल-फ्रूट व अन्य रोजमर्रा की चीजे़ लेने में सहायता मिल रही है।
नीरू शर्मा ने बताया कि एक गृहिणी एवं बीमार व्यक्ति के लिए 3000 रूपए प्रतिमाह निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और उनके जैसे अनेक लोग, जो इस तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, के बैंक खातों में सरकार द्वारा सीधे 3000 रूपये जमा किए जाने से उनको भी मुख्यमंत्री सहारा योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। एक अन्य लाभार्थी रंजना सूद जोकि शलाना पंचायत के बेहड़ गांव की निवासी हैं, ने बताया कि वह भी पिछले चार सालों से कैंसर की मरीज़ हैं और उन्हें भी योजना के तहत प्रतिमाह 3000 रूपये की सहायता राशि प्राप्त होने से वह भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज़ो को सहायता उपलब्ध करवाने के उददेश्य से आरंभ की गई इस योजना के लिए प्रदेश सरकार तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री सहारा योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ अशोक ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राजगढ़ उपमंडल के 111 लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा 3000 रूपये की आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। उन्होंने ऐसे मरीज़ो, जो पुराने रोगों से ग्रसित एवं जिनका उपचार चल रहा है या गंभीर बीमारी के कारण विकलांग हो चुके हैं, से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक/मरीज़ हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और पीड़ित के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहा है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वह इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।