नाहन : सिरमौर जिले के कालाअंब–नाहन राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) पर मोगीनंद स्थित फीनिक्स कंपनी के पास भारी भूस्खलन होने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही अत्यंत असुरक्षित हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार आगामी आदेशों तक डबल एक्सल वाहन, टिप्पर एवं डंपर सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित क्षेत्र से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी भारी वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। कालाअंब–नाहन तथा पांवटा साहिब–नाहन मार्ग पर आवागमन के दौरान सभी भारी वाहनों को खिजराबाद (हरियाणा) के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा, वाहन कोलर और रंजीतपुर होकर भी हरियाणा में प्रवेश कर सकते हैं, ताकि यातायात व्यवस्था में कोई ज्यादा बाधा न आए।

प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस अधिकारियों को यातायात सुचारू रूप से चलाने और आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। पांवटा साहिब एवं कालाअंब थाना प्रभारियों को यातायात डायवर्जन सुनिश्चित करने, पर्याप्त बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड लगाने तथा पुलिस कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नाहन एवं माजरा थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में चेकिंग प्वाइंट स्थापित करने तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के नियमानुसार चालान करने और उन्हें हिरासत में लेने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
यह प्रतिबंध तब तक लगातार लागू रहेगा, जब तक संबंधित सड़क मार्ग को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा आम जनता, ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन चालकों से लगातार यह अपील की जा रही है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें तथा प्रशासन के सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।