नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, रक्षा और सुरक्षा बलों की किसी भी प्रकार की मूवमेंट या ऑपरेशन का सीधा प्रसारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मंत्रालय ने सभी समाचार चैनलों, डिजिटल मीडिया पोर्टल्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे सुरक्षा बलों से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से बचें, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। विशेष रूप से, मंत्रालय ने “स्रोत-आधारित” खबरों के नाम पर भी ऐसी जानकारी प्रसारित न करने की चेतावनी दी है।

इस निर्देश में पिछली घटनाओं, जैसे कारगिल युद्ध और 26/11 के मुंबई हमलों का हवाला दिया गया है, जहां अप्रतिबंधित कवरेज से सुरक्षा बलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) का सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया है, जिसके तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों का लाइव कवरेज पहले से ही प्रतिबंधित है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से राष्ट्रीय हित में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचने का आग्रह किया गया है जिससे सुरक्षा बलों के अभियानों या उनकी सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब देश की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। मंत्रालय का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को टालने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।