नाहन : विद्युत उपमंडल सराहां ने क्षेत्र के सभी घरेलू और होटल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी विद्युत मीटर खाता संख्या (Consumer ID) को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया (KYC) को 20 दिसंबर, 2024 तक अनिवार्य रूप से पूरा करें। सहायक अभियंता ई. प्रतीक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं की KYC प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होगी, उन्हें जनवरी 2025 से बिजली के बिलों में मिलने वाली सब्सिडी से वंचित कर दिया जाएगा।
KYC प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, राशन कार्ड और नया या पुराना बिजली बिल साथ लाना आवश्यक होगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि KYC प्रक्रिया के दौरान आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर भी अपने साथ लेकर आएं।
सहायक अभियंता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द बिल जमा कर देना चाहिए। बिल का भुगतान न करने पर उनके बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई उपभोक्ता किसी कारणवश KYC प्रक्रिया घर पर नहीं करवा पाता है, तो वह विद्युत उपमंडल के कार्यालय में जाकर यह कार्य पूरा कर सकता है।
विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर KYC प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो।