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विधिक साक्षरता शिविर का आयोजित

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नाहन: उपमण्डल विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से नाहन तहसील के पंचायत भवन पंजाहल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज कनिष्ठ मण्डल नाहन प्रताप सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर प्रताप सिंह ठाकुर ने पात्र लोगों से सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निःशुल्क सहायता का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार गरीबों, दलितों, महिलाओं तथा शोषित वर्गों को अन्याय से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे तमाम व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए प्रयासरत है, जो आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े तथा कमजोर हैं। उन्होनें विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन, कार्यविधि एवं उद्देश्य, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य, मोटर दुर्धटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, किशोर अपराध व न्याय व्यवस्था, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, विनिमयमन और दूरूपयोग निवारण अधिनियम तथा शिविर के मुख्य उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी नाहन विजय शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, एएसआई बबलीराम ने अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न तथा तम्बाकू निषेध अधिनियम, बार ऐसासिएशन नाहन के प्रधान अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह ने मोटर वाहन दुर्घटना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस ठाकुर ने दिवानी मामलों की प्रक्रिया, अधिवक्ता आरएस तोमर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा खाद्य पद्धार्थो में मिलावट से संबंधित कानून, अधिवक्ता कुमारी शाहीन फरहात ने पत्नी, माता-पिता तथा बच्चों के खर्चे व भरण-पोषण के अधिकार अधिनियम तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ता कुमारी रश्मि पाण्डेय ने विवाहित महिलाओं पर अत्याचार एवं कानूनी प्रावधान तथा दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।