सात वर्षीय पीडि़ता के साथ कुकर्म के जुर्म में मुजरिम को 25 साल का कठोर कारावास

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शिमला : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, शिमला ,अमित गंडयाल की अदालत ने मुजरिम दीपक बटालू को आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 साल के कठोर कारावास व 25,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अदालत ने 2 लाख रूपये का मुआवजा भी अदा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व श्रीमती संगीता जस्टा, उप जिला न्यायवादी द्वारा किया गया।

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श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया कि 17 अप्रैल को पीड़िता (जिसकी उम्र उस समय सात वर्ष थी) अपने घर के पास खेल रही थी दोषी (जोकि पीड़िता के पड़ोस में रहता था) ने पीड़िता को फोन देखने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ बालात्कार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के खून निकलने पर उसने अपनी माता को बताया और फिर पीड़िता के पिता जो जंगल में लकड़ी लेने गए थे, जब घर पहुंचे तो पीड़िता की माता ने उसे सारी बात बताई। जिस पर पीड़िता के पिता पुलिस थाना कसुम्पटी गए और एफआईआर दर्ज कराई।

उप जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।