सिरमौर: चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को 3 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी

नाहन : विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने NDPS एक्ट के तहत दो आरोपियों को 3 साल के सश्रम कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। ये दोनों दोषी प्रेम पाल पुत्र अमर सिंह निवासी गांव बरगला, तहसील राजगढ़ तथा रणदीप पुत्र दौलत राम निवासी गांव कनेच, तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर के रहने वाले हैं।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि दोनों दोषी जुर्माने की राशि अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष की वकील चम्पा सुरील ने बताया कि यह घटना 2020 की है। राजगढ़ पुलिस टीम गिरि पुल से पल्लशला मार्ग की ओर गश्त कर रही थी। रात करीब 8:15 बजे, दो व्यक्ति पल्लशला रोड से गिरि पुल बाजार की ओर पैदल आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वे घबरा गए और तेजी से विपरीत दिशा में जाने लगे।

पुलिस ने उनका पीछा किया, तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपने कंधे पर टंगा बैग पहाड़ी की ओर फेंक दिया। लगभग 150 मीटर पीछा करने के बाद, पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। जब उनसे बैग के बारे में पूछा गया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

पुलिस टीम उन्हें उस जगह ले गई जहाँ बैग फेंका गया था। बैग खोलने पर, उसके अंदर एक हल्के रंग का कैरी बैग मिला, जिसमें 114 ग्राम चरस बरामद हुई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट की धारा 20, 29 व 61-85 के तहत दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।