नाहन : उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत नायापंजौड के प्रधान लायक राम को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत नायापंजौड के प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए है। छह वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप मे निर्वाचित होने के लिए निर्रहित (अयोग्य) करने के भी आदेश जारी किए है।

उपायुक्त ने यह भी आदेश जारी किए है कि वह दुरूपयोग की गई ₹ 6,43,969 /- की धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत नायापंजौड की नकद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर/स्टॉक का सामान हो तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत सचिव, ग्राम पंचायत नायापंजौड को सौंपना सुनिश्चित करें।