सिरमौर पुलिस की चेतावनी: शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बेचा तो दुकान सील, जेल जाना तय!

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By पंकज जयसवाल

नाहन : जिला सिरमौर पुलिस ने आम जनता को सूचित किया है कि बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान से 100 यार्ड की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को इन नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध बाल न्याय अधिनियम की धारा 77 व 78 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन धाराओं के अंतर्गत सात वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

जिला पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी स्कूल या कॉलेज के निकट तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री होती दिखे, तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें।

पुलिस ने कहा है कि यह अभियान बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है और इसमें समाज के प्रत्येक नागरिक का सहयोग आवश्यक है।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।