सिरमौर में राष्ट्रीय लोक अदालत: 2677 मामलों का निपटारा, 46 करोड़ से अधिक राशि का समझौता

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By पंकज जयसवाल

नाहन : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के मार्गदर्शन में आज हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी सुलह के माध्यम से निपटाना था, ताकि लोगों को त्वरित और किफायती न्याय मिल सके।

इस कड़ी में, सिरमौर जिले के नाहन स्थित जिला न्यायालय और उप-मंडलीय न्यायालयों (राजगढ़, पांवटा साहिब और शिलाई) में भी लोक अदालतें लगाई गईं, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय लोक अदालत

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, योगेश जसवाल ने बताया कि सिरमौर जिले में कुल 7,808 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। इन मामलों में मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम, चेक बाउंस और मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित मामले शामिल थे। इनमें से 2,677 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस दौरान, पक्षों के बीच आपसी सहमति से ₹46 करोड़ से अधिक की निपटान राशि भी तय की गई। यह राशि विवादित मामलों में मुआवजे या बकाया के रूप में दी गई।

जसवाल ने लोक अदालतों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये अदालतें न केवल लोगों को समय और पैसा बचाने में मदद करती हैं, बल्कि अदालतों पर से मुकदमों का बोझ भी कम करती हैं। उन्होंने बताया कि इन अदालतों में दोनों पक्ष बिना किसी कानूनी लड़ाई के सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को हल कर सकते हैं।

उन्होंने लोगों से आगामी 13 दिसंबर, 2025 को होने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत में भी सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।