नाहन: ज़िला में 237 विकलांगों को मुफ्त बस यात्रा के पास दिये गये हैं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त श्री लोकेन्द्र चौहान ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत् स्थानीय स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तरीय समिति के तहत् विकलांगों पर व्यय करने के लिए आस्था कल्याण समिति के नाम से पंजाब नैशनल बैंक में खाता खोला गया है जिसमें 12,980 रूपये जमा है।
उन्होंने बताया कि ज़िला में 43 विकलांग व्यक्तियों के कानूनी संरक्षक बनाए गए हैं तथा वर्तमान में सात नए मामलों में कानूनी संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मानसिक विकलांगों को स्थानीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता की प्रतिशतता के चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किये जाते है।
श्री लोकेन्द्र चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वह ज़िला में मानसिक विकलांगों की स्थिति का पता लगाएं ताकि उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सके।
इससे पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व 1995 के अंतर्गत ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री लोकेन्द्र चौहान ने कहा कि ज़िला में इस अधिनियम के अंतर्गत छः मामलों में पीड़ितों को 93,750 रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। उन्होंने पुलिस, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा जन प्रतिनिधियों से अपील की कि इस अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाये क्योंकि वर्तमान में छूआछूत सभ्य समाज पर एक कलंक है।
इस अवसर पर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जीआर मुसाफिर ने बताया कि समाज के सभी वर्ग इस अधिनियम के तहत् पीड़ितों को समुचित न्याय दिलाने की दिशा में आगे आने की अपील की।
ज़िला न्यायवादी श्री महेश सेन ने बताया कि इस अधिनियम के तहत् दोषियों को सजा दिलाने के लिए सही तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं।
इन बैठकों में श्री प्रहलाद भगत, ज़िला कल्याण अधिकारी श्रीमती डीडी ठाकुर, पुलिस उप अधीक्षक श्री भागमल, डॉ0 सुनील गुप्ता एनजीओ के श्री संजीव अवस्थी, श्री नरेश कुमार, श्री प्रेम सिंह के अलावा ज़िला के सभी तहसील कल्याण अधिकारियों ने भाग लिया।