सोलन: जिला दंडाधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के.सी. चमन ने जिला में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि जिला में कार्यरत ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों, खुदरा व्यापारी, फर्म एवं व्यक्ति जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन रेगुलेटर, फ्लो मीटर, ह्यूमिडिफायर तथा ऑक्सीजन मास्क एवं लघु नलिका का भंडारण करते हैं। उक्त सभी वस्तुओं की भंडारण स्थिति की पूर्ण जानकारी संबंधित उपमंडलाधिकारी को उक्त आदेश के जारी होने के 24 घंटे की अवधि के भीतर उपलब्ध करवानी होगी। यदि 24 घंटे की अवधि के उपरान्त उक्त वस्तुओं का अघोषित भंडार पाया जाता है तो इसे जब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित सभी भंडार गृहों के निरीक्षण के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी, पुलिस कर्मी, राजस्व कर्मी, खण्ड विकास अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक, पंचायत कर्मी तथा आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी कर्मियों की टीमें गठित करेंगे। इन टीमों को छापा मारने एवं सिलेंडर जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। जब्त किए गए सिलेंडरों की सूची तैयार कर शीघ्र जिला दंडाधिकारी को सूचित करनी होगी ताकि इन्हें आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करवाया जा सके।