सोलन में सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9.00 से दोपहर 2.00 बजे तक खुलेंगी दुकानें

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By संवाददाता

सोलन: जिला दंडाधिकारी के.सी. चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिला में लागू किए गए प्रतिबंधों को कुछ संशोधनों एवं अतिरिक्त निर्देशों के साथ 07 जून प्रातः 06.00 बजे तक बढ़ाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार जिला में 06 मई, 09 मई, 16 मई, तथा 25 मई के अन्तर्गत लागू की गई पाबंदियां संशोधन एवं अतिरिक्त निर्देशों के साथ 07 जून प्रातः 6.00 बजे तक जारी रहेंगी। इन आदेशों के अनुसार 31 मई से जिला में सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक पांच घंटे के लिए खुली रहेंगी। शनिवार तथा रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।

फल, सब्जी, दूध उत्पाद, दवाइयां तथा मीट, मछली एवं अंडे जैसी अन्य आवश्यक वस्तुएं इत्यादि की दुकानें शनिवार तथा रविवार को भी प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक पांच घंटे के लिए खुली रहेंगी। दुकानदारों एवं विक्रेताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर स्थित सभी ढाबे, खाने के स्थल एवं वाहनों की मरम्मत तथा कलपुर्जों की दुकानें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार खुली रहेंगी।

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जिला में उचित मूल्य की दुकानें 20 मई को जारी आदेश के अनुसार कार्य करती रहेंगी। 4 कर्मचारियों तक के सभी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। सरकारी विभागों के अन्य कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय 30 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यशील रहेंगे। विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख आवश्यकतानुसार वास्तविक उपस्थित के संबंध में निर्णय लेंगे। कार्यालयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। दिव्यांग, गर्भवती या धात्री महिलाओं को कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा और इन्हें घर से ही कार्य करना होगा। उपस्थिति से छूट प्राप्त सभी कर्मियों को आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अल्प सूचना पर बुलाए जाने पर कार्यालय आना होगा।

जिला के सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण तथा कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
6 मई, 09 मई, 16 मई, तथा 25 मई के आदेशों के अनुसार अन्य सभी प्रतिबंध एवं छूट जारी रहेंगी।
इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।