चण्डीगढ़- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्कूल खोलने या स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए नियम संशोधित किये हैं। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के अनुसार प्राथमिक स्कूल की एक शाखा खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 0.5 एकड़ भूमि एवं शहरी क्षेत्र में 0.25 एकड़ भूमि तथा पांच क्लास रूमस के अतिरिक्त कम से कम पचीस विद्यार्थी दाखिल होने चाहिएं। इसी प्रकार, प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए 0.5 एकड़ भूमि, पांच कक्ष तथा 150 से 300 बच्चे दाखिल होना जरूरी है। स्कूल निकटतम प्राथमिक स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ाकर मिडल स्कूल करने के लिए एक एकड़ भूमि तथा आठ कक्षाएं (प्रत्येक सेक्शन के लिए कम से कम एक कमरा) होना जरूरी है और पहली से पांचवी कक्षा तक 150 बच्चे एवं पांचवी कक्षा में गत दो वर्षों से कम से कम पच्चीस बच्चे पढ़ रहे हों। यदि एक गांव में एक से अधिक प्राथमिक स्कूल हैं तो उस एक स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाएगा, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे और अधिक आधारभूत संरचना होगी। स्कूल निकटतम मिडल स्कूल से दो किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मिडल स्कूल का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठï माध्यमिक स्कूल करने के लिए दो एकड़ भूमि तथा चौदह कक्ष (प्रत्येक सेक्शन के लिए कम से कम एक कमरा) होना जरूरी है और छठी से आठवीं कक्षा तक कम से कम 210 बच्चे तथा नौवीं एवं दसवीं कक्षाएं शुरू करने के लिए आठवीं कक्षा में गत दो वर्षों से कम से कम 70 बच्चे पढ़ रहे हों। पांच किलोमीटर की परीधि में उस एक मिडल स्कूल का दर्जा बढ़ा कर वरिष्ठï माध्यमिक किया जाएगा, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे, पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा बच्चों के लिए स्कूल में पहुंचना आसान होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल निकटतम वरिष्ठï माध्यमिक स्कूल से पांच किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठï माध्यमिक स्कूल करने के लिए दो एकड़ भूमि तथा चौदह कक्ष (प्रत्येक सेक्शन के लिए कम से कम एक कमरा) होना जरूरी है और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड़ के रिकॉर्ड के अनुसार नौवीं एवं दसवीं कक्षाओं में कम से कम 150 बच्चे पढ़ रहे हों। पांच किलोमीटर की परीधि में उस एक हाई स्कूल का दर्जा बढ़ा कर वरिष्ठï माध्यमिक किया जाएगा, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे, पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा बच्चों के लिए स्कूल में पहुंचना आसान होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल निकटतम वरिष्ठï माध्यमिक स्कूल से पांच किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, स्कूल खोलने या स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में खेल मैदान, प्रत्येक तल पर जाने के लिए अवरोध रहित रैम्प, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पेयजल की सुविधा, डयूल डैस्कस, अग्निशमन उपकरण, वर्षा जल संचयन ढांचे, बिजली तथा चार दीवारी की सुविधाएं भी होनी चाहिएं।