हमीरपुर में 6 बजे के बाद सिर्फ दुकानें बंद, कर्फ्यू नहीं

हमीरपुर:  उपायुक्त देब श्वेता बनिक ने कहा कि हमीरपुर जिला में कोविड-19 संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी के बाद केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों को सायं 6 बजे के बाद बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सायं 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने के कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। सायं 6 बजे के बाद लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में सप्ताह के शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोडक़र अन्य दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित आदेश और अन्य जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध करवाई गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार अब केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी अन्य कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई हैं, वे रद्द मानी जाएंगी।