सोलन : विशेष अदालत ने 262 ग्राम चरस की तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 माह की कठोर कैद और 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत में सुनाया गया।
जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि यह मामला 8 दिसंबर 2016 का है, जब पुलिस ने शिमला-सोलन हाईवे पर चंबाघाट चौक के पास एक नाका लगाया था। इस दौरान स्विफ्ट कार (HP01S-1422) को रोका गया, जिसमें तलाशी के दौरान 262 ग्राम चरस और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ।

आरोपी की पहचान दिग्विजय (पुत्र स्व. चंदू राम), निवासी ग्राम रावली, डाकघर वाकनाघाट, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों को अदालत में पेश किया। सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे कठोर सजा सुनाई।