हिमाचल: चरस तस्कर को 12 साल की कैद, 1.20 लाख रूपये का जुर्माना

मंडी : NDPS एक्ट के तहत जिला न्यायालय मंडी ने चरस तस्करी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। गाँव सारणी, डाकघर बल्ह, जिला मंडी निवासी कांशी राम को 12 साल के कठोर कारावास और ₹1,20,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह मामला 22 सितंबर 2017 का है। पुलिस टीम ने मुख्य आरक्षी चमन लाल की अगुवाई में डायना पार्क के पास नाकाबंदी की थी। शाम करीब 5:40 बजे एक टाटा सुमो को रोका गया, जिसमें चार लोग सवार थे। पीछे बैठे कांशी राम की गोद में रखे बैग से 3.012 किलो चरस बरामद हुई।

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पुलिस ने मौके पर ही चरस को सील कर सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। जांच अधिकारी ने मजबूत चार्जशीट दाखिल की और अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।

गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने कांशी राम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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पंकज जयसवाल

पंकज जयसवाल, हिल्स पोस्ट मीडिया में न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह समाज सेवी संगठनों से जुड़े रहे हैं और हजारों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने के साथ साथ रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।