शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने ‘हिमाचल प्रदेश इनडेप्थ स्टडी ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम, 2009’ को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का शीघ्र पता लगाया जा सके तथा प्रभावितों को तुरंत आवश्यक राहत प्रदान की जा सके।
मंत्रिमण्डल ने सम्बन्धित उपमण्डल, जहां दुर्घटना हुई हो, में उपमण्डल दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में स्थाई सड़क दुर्घटना समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जबकि सहायक अभियन्ता (मैकेनिकल) तथा पुलिस निरीक्षक/उप पुलिस निरीक्षक इसके सदस्य होंगे। समिति दुर्घटना की गहन जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को केन्द्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के अनुसार आगामी कार्रवाई करनी होगी।
मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर 93 वन रक्षकों की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की ताकि वन सर्तकता नेटवर्क को और सुदृढ़ किया जा सके और वन माफिया पर और प्रभावी मंत्रिमण्डल ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ने प्रतिनियुक्ति पर शोध अधिकारी (श्रेणी-1) का एक पद, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिमला मण्डल में नायब तहसीलदार का एक पद एवं मण्डी मण्डल में दो पद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारियों के चार पद, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेले संस्थान, मनाली में बोेट मैन के एक पद को भरने तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय में अधीक्षक के एक पद को सृजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने तहसीलदारों एवं गैर तहसीलदारों के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति कोटे को क्रमशः 27 और 23 के आधार पर पुननिर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की, बशर्तें वे मूल विभाग में अन्य पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। मंत्रिमण्डल ने विभाग में एक पदोन्नति के पश्चात फीडिंग कैडर में पात्रता को बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के निर्माण के सम्बन्ध में अवैध कब्जों के मामलों को निपटाने के लिए नीति को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 2006 में 37 औषधीय व सुगंधित प्रजातियों की पौध शामिल करने का निर्णय लिया जिससे इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं को उनके घर-द्वार पर स्वरोज़गार के अवसर भी प्रदान किए जा सकें।
बैठक में हिमाचल प्रदेश पाॅवर कारपोशन की आदर्श राहत एवं पुनर्वास नीति में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने महिला विकास निगम की 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की भी सहमति दी।
बैठक में हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के सृजन को भी मंजूरी दी गई ताकि क्षेत्र में चल रहीं विकास परियोजनाओं की उचित निगरानी की जा सके। किन्नौर ज़िला के कल्पा खेल स्टेडियम का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री देवराज नेगी खेल स्टेडियम के रूप में परिवर्तित करने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हि.प्र मोटर वैहिकल्स रूल्ज़, 1999 में संशोधन को भी अपनी स्वीकृति दी। इस संशोधन के बाद अब परमिट की अवधि समाप्त होने के तीन महीने के उपरांत अगर उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता तो परमिट स्वतः रद्द हो जाएगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश अग्निश्मन विभाग को फायर टेंडर खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से 13 अप्रैल, 2010 तक मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आजा यहां संपन्न हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से 13 अप्रैल, 2010 तक होगा।
शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने ‘हिमाचल प्रदेश इनडेप्थ स्टडी ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम, 2009’ को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का शीघ्र पता लगाया जा सके तथा प्रभावितों को तुरंत आवश्यक राहत प्रदान की जा सके।
मंत्रिमण्डल ने सम्बन्धित उपमण्डल, जहां दुर्घटना हुई हो, में उपमण्डल दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में स्थाई सड़क दुर्घटना समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जबकि सहायक अभियन्ता (मैकेनिकल) तथा पुलिस निरीक्षक/उप पुलिस निरीक्षक इसके सदस्य होंगे। समिति दुर्घटना की गहन जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को केन्द्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के अनुसार आगामी कार्रवाई करनी होगी।
मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर 93 वन रक्षकों की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की ताकि वन सर्तकता नेटवर्क को और सुदृढ़ किया जा सके और वन माफिया पर और प्रभावी
मंत्रिमण्डल ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ने प्रतिनियुक्ति पर शोध अधिकारी (श्रेणी-1) का एक पद, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिमला मण्डल में नायब तहसीलदार का एक पद एवं मण्डी मण्डल में दो पद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारियों के चार पद, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेले संस्थान, मनाली में बोेट मैन के एक पद को भरने तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय में अधीक्षक के एक पद को सृजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने तहसीलदारों एवं गैर तहसीलदारों के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति कोटे को क्रमशः 27 और 23 के आधार पर पुननिर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की, बशर्तें वे मूल विभाग में अन्य पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। मंत्रिमण्डल ने विभाग में एक पदोन्नति के पश्चात फीडिंग कैडर में पात्रता को बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थलों के निर्माण के सम्बन्ध में अवैध कब्जों के मामलों को निपटाने के लिए नीति को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 2006 में 37 औषधीय व सुगंधित प्रजातियों की पौध शामिल करने का निर्णय लिया जिससे इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं को उनके घर-द्वार पर स्वरोज़गार के अवसर भी प्रदान किए जा सकें।
बैठक में हिमाचल प्रदेश पाॅवर कारपोशन की आदर्श राहत एवं पुनर्वास नीति में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने महिला विकास निगम की 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की भी सहमति दी।
बैठक में हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के सृजन को भी मंजूरी दी गई ताकि क्षेत्र में चल रहीं विकास परियोजनाओं की उचित निगरानी की जा सके। किन्नौर ज़िला के कल्पा खेल स्टेडियम का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री देवराज नेगी खेल स्टेडियम के रूप में परिवर्तित करने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने हि.प्र मोटर वैहिकल्स रूल्ज़, 1999 में संशोधन को भी अपनी स्वीकृति दी। इस संशोधन के बाद अब परमिट की अवधि समाप्त होने के तीन महीने के उपरांत अगर उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता तो परमिट स्वतः रद्द हो जाएगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश अग्निश्मन विभाग को फायर टेंडर खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से 13 अप्रैल, 2010 तक मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आजा यहां संपन्न हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से 13 अप्रैल, 2010 तक होगा।